आलीराजपुर. न्यायालय विहित प्राधिकारी, पंचायत राज अधिनियम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एमएल त्यागी ने ग्राम नानपुर निवासियों द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव पर विभिन्न मामलों में शिकायत की गई थी। उक्त शिकायतों की जांच और प्राप्त अभिमत तथा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर नानपुर संरपच समरथ मौर्य के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए मौर्य को ग्राम पंचायत नानपुर के पद से पदच्युत करते हुए आगामी 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किये जाने के आदेश जारी किये है। उक्त प्रकरण में ग्राम नानपुर निवासियों की षिकायत के आधार पर सरंपच मौर्य द्वारा दुकान निर्माण एवं आवंटन में तथा हितग्राही चयन में, निलामी तथा विज्ञप्ति की नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्राप्त शिकायतों की जांच के आधार पर पाया गया कि मौर्य ने म.प्र. पंचायत (स्थावर संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 के नियम 5 का उल्लंघन करते हुए स्वेच्छाचारिता से दुकानों का अंतरण किया जो कि अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा की श्रेणी में आता है। जिसके चलते त्यागी ने म.प्र. पंचायत एवं राज स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई करते हुए नानपुर सरपंच समरथ मौर्य को ग्राम पंचायत नानपुर के पद से पदच्युत करते हुए आगामी 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित करने के आदेश जारी किये है। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेष सीईओ जनपद पंचायत आलीराजपुर को दिये है।
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