डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिसंबर 2017 से आइआरसीटीसी यात्रियों को मुफ्त यात्रा बीमा सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस तरह के बीमा में यात्रा के दौरान मौत होने पर परिजनों को 10 लाख रुपये मिलने का प्रावधान है, जबकि दुर्घटना की स्थिति में यात्री के अक्षम होने पर 7.5 लाख रुपये बतौर मुआवजा मिलता था।
घायल को 2 लाख रुपये देने का प्रावधान था। जबकि मृत व्यक्ति को ले जाने के दौरान लगने वाले परिवहन खर्च के तौर पर 10,000 रुपये दिए जाते थे। बता दें कि इससे पहले रेलवे ने डेबिट कार्ड से टिकट बुकिंग पर लगने वाले शुल्क को भी माफ कर दिया था। साभार दैनिक जागरण
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