नई दिल्ली नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून (SC/ST Act) पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2018 के फैसले के बाद कानून में संशोधन किया गया है. इसे लेकर केंद्र ने पुर्नविचार याचिका दाखिल की है. नए कानून को लेकर भी जनहित याचिकाएं दाखिल हैं. ऐसे में पीठ सारे मामलों की एक साथ सुनवाई करेगी. इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कह दिया है कि SC/ST अत्याचार निवारण (संशोधन ) कानून 2018 पर फिलहाल रोक नहीं है. यानी मामले में अग्रिम जमानत ना होने का प्रावधान फिलहाल बरकरार रहेगा और गिरफ्तारी से पहले इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं होगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एससी-एसटी एक्ट में बदलाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. उसके बाद कानून में संशोधन सर सरकार ने वो प्रावधान फिर जोड़ा. अब फैसले के खिलाफ सरकार की रिव्यू पिटीशन और कानून में बदलाव को चुनौती पर एक साथ सुनवाई होगी. इन याचिकाओं पर जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच सुनवाई कर रही है.
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