राजेंद्र सिंह
भोपाल। उज्जैन जिले के नागदा क्षेत्र के एक युवक को महिला से छेड़खानी करना उस समय महंगा पड़ गया जब कोर्ट ने उसे एक साल सश्रम कारावास की सजा सुना दी। सजा सुनते ही आरोपी को चक्कर आने लगे। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विन परमार नागदा द्वारा आरोपी बंशी पिता गोविन्द, उम्र 35 वर्ष निवासी थाना बिरलाग्राम तहसील नागदा, जिला उज्जैन को धारा 354 भादवि के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि पीड़िता जब भी सुबह-सुबह जंगल जाती थी तभी आरोपी बंशी आए दिन उससे बोलता था कि कहां जा रहे हो ? पीड़िता इस बात को नजर अंदाज करती रही। एक दिन जब पीड़िता अकेली अपने बच्चों को खिला रही थी तभी बंशी ने पीड़िता का बुरी नियत से हाथ पकड लिया ।पीडिता की सूचना पर थाना बिरलाग्राम द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सक्षम न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।