राजेंद्र सिंह
भोपाल।
बड़नगर जिला उज्जैन के जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपीगण भैरूलाल पिता मांगीलाल, गिरधारी पिता मांगीलाल, मुकेश पिता भगवानलाल, गोकुल पिता भगवानलाल ईश्वरलाल पिता मांगीलाल और गंगाबाई उर्फ राधाबाई पति भेरूलाल, सभी निवासीगण ग्राम रावदियानपीर, थाना भाटपचलाना तहसील बडनगर को 307/149 भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 325/149 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 148 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास एवं धारा 506 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास तथा कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन की घटना अनुसार दिनांक 07/03/2014 को फरियादिया पेपाबाई ने अपने लड़के दशरथ के साथ थाना भाटपचलाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मै तथा मेरा लड़का खरसौदकला से मोटर साइकल से वापस गांव रावदियानपीर आ रहे थे तभी उसका देवर भैरूलाल व उसकी पत्नी गंगाबाई पीछे से मोटर साइकल लेकर आये और भेरूलाल ने लकड़ी से उसके लड़के दशरथ को सिर में मारी, गंगाबाई ने उसके साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट की और उनके साथ बाकी अन्य लोगों ने भी मारपीट करके चोट पहुंचाई।
आरोपीगणो ने जमीन विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की थी।
उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध की विवेचना कर सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायालय में अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नही है अतः उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर न्यूनतम दण्ड दिया जाये। इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से मारकर उपहति कारित की है तथा एक महिला के साथ भी मारपीट कर घटना कारित की है। इसलिए अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कलीम खान, एजीपी तह बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
यह जानकारी मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने दी।