राजेन्द्र सिंह
भोपाल
तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन द्वारा आरोपी लक्ष्मणदास पिता दयाराम फुलवानी, फर्म सिन्धु डेयरी तात्या टोपे मार्ग उज्जैन को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954 की धारा 16(1)(ए)(I) के अंतर्गत 03 माह का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि श्रीमती दीपा टटवाडे खाद्य निरीक्षक जिला उज्जैन दिनांक 24.05.2010 को अपने सहयोगी अरविन्द पथरोल, खाद्य निरीक्षक के साथ खाद्य नमूना निरीक्षण कार्य हेतु तात्याटोपे मार्ग स्थित सिन्धु डेयरी पर गई थी।खाद्य निरीक्षक ने संचालक लक्ष्मणदास की डेयरी से पनीर का नमूना जांच हेतु लिया था। जांच रिपोर्ट में वह पनीर मिलावटी पाया गया। इस पर खाद्य निरीक्षक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्र्रस्तुत किया गया। विचारण पश्चात् न्यायालय ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से अमित कुमार छारी सहायक जिला लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई थी।