मारपीट कर दांत तोडने वालों को बड़नगर न्यायालय ने दिया छः माह का सश्रम कारावास



राजेन्द्र सिंह
भोपाल।

डी.एस. भिड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण हितेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह राठौर, अभिषेक पिता ईश्वर सिंह, शिवराम पिता अजित सिंह राठौर, राधेश्याम उर्फ राधे पिता उकांर सिंह राठौर, पुष्पराज पिता विजय सिंह चैहान समस्त निवासीगण ग्राम रूनिजा थाना भाटपचलाना जिला उज्जैन को धारा 325/149 के अंतर्गत सभी को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं धारा 323/149 में प्रत्येक आरोपीगण को 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि, दिनांक 20.05.2014 को फरियादी सौरभ पिता शंकरलाल निवासी रूनिजा ने थाना भाटपचलाना में रिपोर्ट कराई थी कि वह प्राइवेट ठेकेदारी का कार्य करता है। दिनांक 19.05.2014 रात में रूनिजा सरकारी तालाब में काम चल रहा था। वहां सभी आरोपियों ने एकमत होकर डण्डे से पोकलेण्ड के आॅपरेटर व एक अन्य युवक को डण्डे तथा पत्थरो से मारा। पोकलेण्ड और डंफर के काँच फोड़कर नुकसान किया। मारपीट करके एक युवक का दाँत भी तोड़ दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पजीबद्ध किया और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर सभी आरोपियों को कठोर दंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राकेश कटारिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई थी।

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