राजेन्द्र सिंह
भोपाल।
जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश, बड़नगर जिला उज्जैन
अपीलीय न्यायालय बड़नगर द्वारा ए टी एम तोड़कर रुपए चुराने की कोशिश करने वाले सनावडा निवासी तीन आरोपियों को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपील में निर्णय पारित करते हुए तीनो दोषियों को धारा 457 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू जुर्माना, धारा 380/511 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू जुर्माना एवं धारा 427 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू जुर्माना से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत ने बताया कि 26-08-15 की मध्य रात्रि करीब 2 बजे रात ए.टी.एम की तरफ से ठोकापीटी की आवाज सुनकर रहवासियों ने चोरों को घेरा तो ए टी एम बूथ से तीन लोग निकलकर भागे। दो चोर तो निकल भागने में सफल रहे लेकिन तीसरा चोर भागता हुआ सीमेंट कांक्रीट से बनी गटर में जा गिरा और पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि उसने ए.टी.एम तोड़कर चोरी करने के इरादे से अपने साथियों के साथ आना बताया । ए.टी.एम प्रभारी द्वारा मौके पर आकर बताया गया कि रूपया चोरी नहीं हो पाया है किन्तु ए.टी.एम मशीन व सीसीटीवी कैमरे व वहाॅ रखे उपकरणों को काफी नुकसान पहुॅचा है।
थाना बड़नगर ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया और चालान पेश कर दिया। विचराण न्यायालय दशरथ सिंह भिण्डे द्वारा आरोपीगण को दण्डित किया गया था। आरोपीगण द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध सत्र न्यायालय में अपील की गई थी।
अपीलीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपियों को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कलीम खान अपर लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।