राजेन्द्र सिंह
भोपाल।
विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन,
बालिका का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले देवास एवम उज्जैन के निवासी 3 आरोपियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 9500 रु के अर्थदंड से दण्डित किया गया। सजा सुनते ही एक मुजरिम अदालत में ही बेहोश हो गया।
न्यायालय ने तीनो आरोपीगणों को धारा 6 पाॅक्सो अधिनियम एंव धारा 376(डी) भादवि में 20 वर्ष कठोर कारावास, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष में कठोर कारावास, 363, 506 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 323, 342 भादवि में 01 वर्ष का कठोर करावास और कुल 9,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। लड़की के दोस्त बाल अपचारी पर पृथक से बाल न्यायालय में प्रकरण चलाया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास ने बताया कि पीड़िता ने दिनांक 31.08.2017 को थाना नीलगंगा में होकर रिपोर्ट कराई थी कि दिनांक 29.08.2017 को उसके जन्मदिन पर उसका दोस्त जो कि उज्जैन के एक स्कूल में पढ़ता है ने उसे जन्मदिन की पार्टी के नाम पर फुसलाकर अपनी बाइक से होटल में ले गया। जहां उसके तीनो साथी भी आ गए। तीनों ने मिलकर उसे जबरन बदबूदार ड्रिंक पिला दिया जिससे उसे चक्कर आने लगे। पीड़िता को होटल से नीलगंगा क्षेत्र की काॅलोनी के एक घर में ले गये। वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया गया। रात 12 बजे उसे घर के पास धमका कर छोड़ गए।
थाना नीलगंगा द्वारा जांच ऊपरान्त न्यायालय में चालान किया गया।न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुशंसा भी की गई है।
न्यायालय द्वारा आरोपी को किये गये अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को प्रदान करने के आदेश किये गए हैं।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक ने की।
यह जानकारी मुकेश कुन्हारे लोक अभियोजक मीडिया सेल ने दी।