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उज्जैन के भ्रष्टाचारी पंचायत सचिव को 4-4 साल की कैद और 20 हजार रु का जुर्माना



राजेन्द्र सिंह
भोपाल

विशेष न्यायाधीश, पंकज चतुर्वेदी विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त, उज्जैन

तहसील महिदपुर की ग्राम पंचायत नलखेड़ा के तत्कालीन सचिव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13(2) में चार-चार वर्ष सश्रम कारावास एवं दोनों धाराओं में कुल 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

फरियादी राजेश नाथ निवासी ग्राम नलखेड़ा ने दिनांक 11.7.2016 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन से इस आशय की शिकायत की गई थी कि ग्राम उसके मकान के संबन्ध में ग्राम पंचायत नलखेड़ा के तत्कालीन सचिव द्वारा उसकी मां उषा बाई के नाम बार – बार नोटिस जारी कर परेशान किया जा रहा है। सचिव ने मकान को स्थाई करने एवं आगे नोटिस जारी नहीं करने के एवज में आवेदक से 25000/- रुपए रिश्वत की मांग की।
पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ने वाइस रिकॉर्डर से शिकायत की तस्दीक की और तत्कालीन निरीक्षक कमल निगवाल द्वारा ट्रैप कार्यवाही आयोजित कर आरोपी को दिनांक 13.7.16 को कस्बा झारड़ा में थाने के पास खुले मैदान में फरियादी राजेश नाथ से रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया । ट्रैप के समय आरोपी ने लोकायुक्त टीम को देखकर रिश्वती नोट जमीन पर फेंक दिए थे। आरोपी के हाथ धुलाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। एफएसएल द्वारा अपने रासायनिक परीक्षण में आरोपी के हाथ धुलाने के घोल में फिनाफ्थलीन रसायन धनात्मक पाया गया।

लोकायुक्त संगठन द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उज्जैन द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध कर केंद्रीय जेल भैरूगढ़ भेज दिया गया।
लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक डी.पी.ओ. द्वारा प्रकरण में अभियोजन का संचालन किया गया।

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