राजेन्द्र सिंह
भोपाल
अरविन्द जैन, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन
एक महिला से मंगलसूत्र लूटने वाले फाजलपुरा उज्जैन निवासी लुटेरे को धारा 392 भादवि में 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि दिनांक 29.08.2019 कोे देवबाई अपने पुत्र राजेश के घर पैदल जा रही थी कि सुभाष नगर में एक व्यक्ति झपट्टा मारकर उसके गले से सोने का मंगलसूत्र खींचकर भाग गया। चीख पुकार मचाने पर देवा बाई का लड़का गोपाल तथा उसके दोस्त मनोज, धर्मेन्द्र दोड़कर आये। फिर लड़के व उसके दोस्तों ने आरोपी का पीछा करते हुये उसे शिंदे नर्सिंग होम के पास से पकड़ लिया और थाना नीलगंगा लेकर आये। पुलिस ने आरोपी की जेब से मंगल सूत्र भी जप्त कर लिया।
न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई। यह जानकारी मुकेश कुन्हारे लोक अभियोजक मीडिया सेल प्रभारी ने दी।