दहेज लोभियों को 1-1 वर्ष कारावास का दण्ड



राजेन्द्र सिंह
भोपाल

न्यायालय विनायक गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन 

आरोपीगण 01. अर्जुन पिता बाबूलाल, 02. केशरबाई पति बाबूलाल, 03. बाबूलाल पिता पूरनसिंह, समस्त निवासीगण ग्राम हरनावदा, जिला उज्जैन

दहेज को लेकर पीड़िता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करनेवाले ससुराल पक्ष के तीन लोगों को धारा 498-ए, 506 भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि पीड़िता ने थाना नरवर में रिपोर्ट लिखवाई थी कि अर्जुन के साथ हिन्दू रीति रिवाज से वर्ष 2013 में उसका विवाह हुआ था।। विवाह के उपरांत ही पति एवम अन्य आरोपीगण उसे दहेज एवं शादी मे खर्च हुए 01 लाख 17 हजार रूपये लाने के लिये मारपीट करते है। 

पीडिता की डिलेवरी तथा आपॅरेशन का सारा खर्च भी पीड़िता के माता-पिता ने ही उठाया था। इसके बाद भी दिनांक 28.02.2018 को अभियुक्तगणो ने पीड़िता पर पैसे लाने के लिये उसे पीटा।उसके दुधमुंहे बच्चे को छुडाकर उसे घर से निकाल दिया।
पीडिता अपने माता-पिता के पास जिला बडवानी चली गई । पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नरवर द्वारा अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनी कौशिक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन ने की।

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