राजेन्द्र सिंह
भोपाल।
न्यायालय विनायक गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन
आरोपी मुकेश पिता बद्री, निवासी जिला उज्जैन को धारा 354 भादवि
अपने पति के साथ घर के बाहर सो रही महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि दिनांक 28.06.2018 को पीड़िता ने थाना नरवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई थी कि वह अपने पति के साथ खाना खाकर घर के बाहर सो रही थी। रात्रि करीब 12ः30 बजे एक व्यक्ति ने आकर बुरी नियत से मेरे दोनो पैर पकड़कर खींच दिये। मैं चिल्लाई तो मेरे पति जाग गये तथा उसे पकड़ लिया। लेकिन आरोपी वहॉ से दौड़कर भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनी कौशिक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।