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लोहे की रॉड से महिला का पैर फैक्चर किया; मिला चार वर्ष का कठोर कारावास



राजेंद्र सिंह
भोपाल।

*न्यायालय अम्बुज पाण्डेय, नवम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन

*आरोपी राजू पिता भोला, निवासी-संतराम सिंधी कालोनी, उज्जैन; धारा 329 भादवि

उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि दिनांक 04.01.2019 को फरियादी केवल चौपडा ने थाना नीलगंगा में रिपोर्ट लिखवाई थी कि  घटना वाली शाम करीब चार बजे वह अपने घर के बाहर खडा था और उसकी मॉ घर से बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में राजू पिता भोला मिला और मेरी मॉ से दारू के लिये पैसे मांगने लगा। मेरी मॉ ने कहा कि मेरे पास पैसे नही है तो राजू ने मेरी मॉ को गंदी-गंदी गालियां देकर लोहे की राड़ से सीधे पैर के टखने पर मारा जिससे उन्हें चोंट लगी। वह चिल्लाई तो मैं और मेरे दोस्त ने बीच-बचाव किया। 

पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 4 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रु के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी उज्जैन रविन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा की गई। यह जानकारी लोक अभियोजक मुकेश कुन्हारे ने दी है।

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