राजेन्द्र सिंह
भोपाल।
न्यायालय साबिर अहमद खान, द्वितीय सत्र न्यायाधीश, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन
आरोपी मुन्ना उर्फ मुन्नालाल पिता नागुजी, उम्र 51 वर्ष धारा 376(क)(ख), 363, 342, 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम, 7/8 पॉक्सो अधिनियम, कुल 12,500/-रू0 का अर्थदण्ड।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि पीड़िता की मॉ ने थाना में रिपोर्ट कराई कि दिनांक 17.10.2020 को वह मजूदरी करने गई थी तथा अपनी 02 छोटी बच्चीयों को घर पर छोड़कर गई थी। पति भी मजदूरी करने गये थे। दोपहर में जब वह अपने घर आई तो छोटी लडकी ने बताया कि मुन्ना उर्फ मुन्नालाल उसे घर से बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा की गई। यह जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि आरोपी को धारा 376(क)(ख) भादवि मे 20 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 363 भादवि मे 05 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 12,500/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।