राजेन्द्र सिंह
भोपाल।
शादी का झांसा देकर किसी के जज्बात से खेलना एक धोखेबाज को बहुत महँगा पड़ गया। न्यायालय ने उस अय्याश मक्कार को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुना दी। अब वह जेल में अपने किये का प्रायश्चित करेगा।
*न्यायालय अम्बुज पाण्डेय, नवम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन
*आरोपी सजंय पिता राधेश्याम निवासी-झालावाड, राजस्थान
उप-संचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने बताया कि आरोपी पीड़िता के घर के पास किराये के मकान में रहता था। उसने 01 वर्ष पूर्व विवाह का वादा करके पीड़िता के साथ जिस्मानी रिश्ते बना लिए और बाद में कहने लगा कि मेरी बचपन में ही एक लडकी से सगाई हो गई है। अब तुमसे शादी नही करूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 376(2)एन भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रविन्द्र सिंह कुशवाह, एजीपी उज्जैन द्वारा की गई। यह जानकारी मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन ने दी।