नाबालिग बच्ची से छेडखानी : 03 वर्ष का कठोर कारावास



राजेन्द्र सिंह
भोपाल।

*न्यायालय जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश बड़नगर जिला उज्जैन

आरोपी माणकचन्द पिता नन्दू निवासी-उज्जैन
धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/- रू का अर्थदण्ड

 उप-संचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने बताया कि पीड़

दिनांक 07.03.2019 को सुबह 10ः00 बजे पीड़िता अपनी बहन को खाना देने जा रही थी। रास्ते में उसे माणकचन्द मिला। पीड़िता को अकेला पाकर उसके साथ छेडखानी की। वह जोर से चिल्लाई और वहॉ से भाग गई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, बडनगर द्वारा की गई। यह जानकारी मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी, उज्जैन ने दी।

[frontpage_news widget="10514" name="Latest News"]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *