राजेन्द्र सिंह
भोपाल।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
आरोपी तोसिफ पिता हैदरबेग, निवासी जिला उज्जैन
धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 323 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास व कुल 1,000/- रूपये का
अर्थदण्ड
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि पीड़िता ने थाने पर रिपोर्ट कराई थी कि वह अपनी बहन के साथ दिनांक 19.01.2017 को शाम के समय समौसे लेने गई थी। तभी वहां तोसिफ मोटरसायकिल से आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर छेडखानी की। पीडिता ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसके साथ थप्पड-मुक्कों से मारपीट की। इसके बाद वह धमकी देते हुए भाग निकला। पीड़िता की रिपोर्ट पर विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राकेश कटारिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।