राजेन्द्र सिंह भोपाल।
न्यायालय श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील नागदा, उज्जैन आरोपी रघू पिता नागेश्वर, निवासी जिला उज्जैन को धारा 354-क, 354-डी, 452 एवं लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 11/12 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि पीड़िता ने अपने पिता के साथ दिनांक 04.04.2017 को थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि रघु एक महिने से लगातार उसका घर से स्कूल एवं स्कूल से घर जाते समय बुरी नियत से पीछा कर रहा है। उसे अकेला पाकर कभी सीटी बजाता है तो कभी गाने गाता है। घटना के समय दोपहर लगभग 01ः30 बजे मेरे माता-पिता खेत पर गये थे। मैं अपने घर पर अकेली थी, तभी रघु मेरे घर के अन्दर घुस आया और मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर आरोपी ने मेरा मुंह दबा दिया। मैनें कोशिश करके मुॅह छुडाया और बाहर भागी । तभी आरोपी भी वहॉ से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा जांच करके आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाकर 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल-400/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय द्वारा पीड़िता को म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना-2015 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के माध्यम से पीड़िता को प्रतिकर दिलवाऐ जाने की सिफारिश की है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रेवत सिंह ठाकुर, अपर लोक अभियोजक तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई। यह जानकारी लोक अभियोजक मीडिया मुकेश कुन्हारे ने दी है।