गजराज सिंह मीणा ब्यावरा राजगढ।
जिला पुलिस राजगढ द्वारा सूदखोर सम्बन्धी मामलों में अपराधियों की धरपकड़ एवं शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ मनकामना प्रसाद के निर्देशन में थाना प्रभारी ब्यावरा शहर राजपाल सिंह राठौर द्वारा कार्यवाही की गई, मामला इस प्रकार है कि दिनांक 01.10.2021 को फरियादी हरीश गुप्ता पिता श्रीनाथ दास गुप्ता उम्र 47 साल निवासी वार्ड नम्बर 14 अंजनीलाल रोड़ ब्यावरा द्वारा रिपोर्ट किया कि 30000 रूपये के बदले 6000 रूपये ब्याज काटकर 24000 रूपये दिये गये, 20 प्रतिशत अधिक ब्याज की दर से पैसा दिया गया समय पर नही देने पर 100 रूपये प्रतिदिन पैनल्टी चार्ज अलग से लगाया गया अभी तक 80000 रूपये देने के उपरान्त भी 30000 रूपये और मांग की जा रही है नही देने पर दुकान में नुकसान करने वाली बात कही जा रही है नही तो चैक में मनमाना पैसा लिखकर बैंक में लगाकर नुकसान करेंगे धमकी दी जा रही है रिपोर्ट पर धारा 384 भादवि व 3/4 ऋणियो से संरक्षण अधिनियम म.प्र.1937 का आरोपी नितिन जायसवाल उम्र 35 साल निवासी सुठालिया रोड़ ब्यावरा के विरूध्द पंजीबध्द किया गया। विवेचना दौरान आरोपी नितिन जायसवाल से पर्सनल फायनेंस ढाई परसेन्ट ब्याज पर ग्राहको के चैक जमा कर पैसा ब्याज पर देकर किस्तो में वसूली करना प्रत्येक ग्राहक की छोटी पॉकेट डायरी बनाकर हिसाब लिखना पाया गया आरोपी की दुकान से ग्राहको की कुल 43 डायरी जिनमे 724150 (सात लाख चौबीस हजार एक सौ पचास) रूपये का हिसाब लिखा हुआ तथा 12 चैक अलग-अलग बैंको के मिले जो अवैध तरीके से बिना लायसेंस के आरोपी द्वारा स्वयं का फायनेंस चलाना पाया गया है जिन्हे धारा 384 भादवि व 3/4 ऋणियो से संरक्षण अधिनियम म.प्र.1937 के अंतगर्त जप्त किया गया आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर, उनि एलएस भाटी, उनि. जगदीश गोयल, सउनि कैलाश नारायण (रीडर एएसी कार्यालय), सउनि रमेश यादव (डीएसबी), प्रआर सुनील मालवीय, शैलेन्द्रसिंह आर सुमित की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।