राजेंद्र सिंह भोपाल।
न्यायालय श्रीमती दीपा पोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन आरोपी अरूण पिता बाबूलाल, उम्र 33 वर्ष निवासी हरिपुरा उज्जैन को धारा 27 एनडीपीएस एक्ट में 07 माह का कारावास अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि दिनांक 17.02.2013 को थाना नीलगंगा के निरीक्षक राकेश मोहन शुक्ला, उनि. जे.आर. चौहान, मय फोर्स के पुलिस वाहन से गश्त हेतु रात्रि में रवाना हुये। इलाका गश्त करते समय नानाखेडा बस स्टेण्ड पर नीम के पेड के नीचे एक व्यक्ति दिखा जो सिगरेट की पन्नी में मादक पदार्थ पी रहा था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अरूण पिता बाबूलाल बताया। उसकी मुठ्ठी से कागज की पुडिया में स्मैक बरामद की गई। अरूण नीम के पेड के नीचे बैठकर स्मैक पी रहा था। उसके पास स्मैक पीने की पन्नी, माचिस, बीडी के टुकडे कागज की पन्नी पाईप रखी हुई थी। उसे गिरफ्तार करके धारा 27 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को 7माह की कैद से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती संध्या सोलंकी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा की गई।