नवकार काम्पलेक्स के अवैध निर्माण पर चलेगी जेसीबी !



  • टीएनसी ने भी माना टाईपिंग में हुई मिस्टेक 45 मीटर चौड़ा मार्ग कर दिया 30 फीट का
  • नगर निगम आयुक्त तक पहुंची शिकायत, अवैध निर्माणकर्ताओं पर होगी सख्त कार्यवाही

thedmnews.in उज्जैन। नगर निगम आयुक्त द्वारा लगातार शहर में अवैध रूप से निर्माण करने और कालोनी काटने वालों पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन पिछले 3 सालों से शहर के प्रमुख चौराहे पर निर्मित अवैध निर्माण पर कार्यवाही नही होने से नाराज एक शिकायकर्ता द्वारा निगम आयुक्त को इस मामले में मय दस्तावेजों के शिकायत की गई है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मास्टर प्लान के विपरित तात्कालीन अधिकारियों ने सांठगांठ कर 45 मीटर चौड़े मार्ग को महज 30 फीट का बताकर निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी और जब शिकायत पर पुनरू उक्त निर्माण को हटाने की बात की गई तो लेनदेन कर जिम्मेदारों ने इस मामले को रफादफा कर दिया। शिकायकर्ता को आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि अवैध निर्माण अगर हुआ है तो उसे हटाया जायेंगा। शहर के विकास में अवैध निर्माणों को बाधा नही बनने दिया जाएंगा।thedmnews.in

शिकायकर्ता अविनाश ने जो शिकायती आवेदन दिया है उसमें उल्लेख किया है कि तीन बत्ती चौराहा पर निर्मित मेसर्स नवकार इन्फरास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड द्वारा नवकार काम्पलेक्स जिस स्थान पर निर्मित किया गया है वहां मास्टर प्लान के अनुसार 45 मीटर चौड़ा रोड़ निर्धारित है। ऐसे में उक्त काम्पलेक्स का अवैध निर्माण होने से चौराहे की सौदर्यता और चौड़ीकरण दोनों प्रभावित हो रहे है, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही है। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि जिला संभागीय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 100/अभिमत/..नि./2014 दिनांक 9 जनवरी 2014 से विभाग ने जो अभिमत कार्यपालन यंत्री झोन क्रमांक 4 नगर पालिका निगम उज्जैन को दिया है, उस पत्र के पैरा क्रमांक 2 में उल्लेखित है कि प्रश्नाधीन भवन के दक्षिण दिशा में स्थित देवास मार्ग अंगीकृत उज्जैन विकास योजना में निर्देश चौड़ाई 30 मीटर प्रस्तावित है, जबकि वास्तविकता में उक्त मार्ग उज्जैन विकास योजना 2021 अनुसार 45 मीटर प्रस्तावित है, जिसकी पुष्ठि स्वयं संयुक्त संचालक नगर तथा  ग्राम निवेश कार्यालय पत्र क्रमांक 2117/अभिमत/.ग्रा.नि./2014 दिनांक 24 सितंबर 2014 से होती है, जिसमें विभाग ने स्वयं यह लिखा है कि टंकन त्रुटिवश 45 मीटर के स्थान पर 30 मीटर लिख दिया गया था। उक्त पत्र के प्रकाश में आने के बाद यह सिद्ध होता है कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उपयंत्री, संयुक्त संचालक, कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम झोन 4 के तात्कालीन अधिकारियों ने मेसर्स नवकार इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड के साथ आपस में सांठगांठ करते हुए तथ्यों को छुपाकर उक्त काम्पलेक्स का निर्माण किया और जानकारी लगने के बाद से अभी तक उक्त अवैध निर्माण पर कोई कार्यवाही नही की है, जबकि नगर निगम द्वारा लगातार अवैध निर्माण और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में जब तक बड़े और शहर के बीचों बीच इस प्रकार अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नही की जाएंगी। शहर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्या समाप्त नही होगी। शिकायकर्ता द्वारा इस दौरान टीएनसी विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रों को भी प्रस्तुत किया गया। इसके बाद आयुक्त डॉ. विजय कुमार जे. ने आश्वसन दिया है कि शहर विकास में अवैध निर्माणकर्ताओं और अतिक्रमणकर्ताओं को बाधा नही बनने दिया जाएंगा। तीन बत्ती स्थित नवकार काम्पलेक्स के मामले में तकनीकि अधिकारियों से चर्चा की जाएंगी और अगर यह पर मास्टर प्लान के अनुरूप अवैध निर्माण हुआ है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

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