WhatsApp एवं Facebook पर आपत्तिजनक, भ्रामकसंदेश प्रसारित किया तो खैर नहीं



भोपाल.जिला दंडाधिकारी भोपाल द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी किए गए हैं.
सोशल मीडिया पर आदेश के तहत WhatsApp एवं Facebook पर आपत्तिजनक, भ्रामक,सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले संदेश प्रसारित किए जाने को प्रतिबंधित किया गया है.
यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के आपत्तिजनक संदेश जिसमे सामाजिक विद्वेष की भावना फैलाता है एवं प्रसारित करता है तो उसके विरुद्ध धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
जिला पुलिस भोपाल WhatsApp, Facebook मॉनिटरिंग सेल द्वारा इस प्रकार की सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले WhatsApp एवं Facebook पोस्ट की निगरानी की जा रही है तथा आपत्तिजनक पोस्ट से संबंधित WhatsApp यूजर एवं ग्रुप एडमिन को इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही हेतु नोटिस जारी कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *