कलेक्टर मिश्रा ने निर्भीक, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान का किया आह्वान



आलीराजपुर. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्ष आचार संहिता लागू की है। आदर्ष आचार संहिता लागू होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेष शंकर मिश्रा ने जिले के समस्त मतदाताओं से निर्वाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का आह्वान किया है। उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक, निष्पक्ष होकर रिष्वत, प्रलोभन आदि मुक्त तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं से बढ-चढकर भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस कंट्रोल रूम के संपर्क नंबर 07394-234044 एवं मोबाइल नं. – 9424519783 एवं 9926488512 है।

आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्ष आचार संहिता लागू होने पर विधानसभा निर्वाचन 2018 की मतगणना दिनांक तक की अवधि में अलीराजपुर जिले के निम्न श्रेणियों के लायसेंस को छोडकर समस्त शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने के आदेष जारी किये है तथा शस्त्रों को संबंधित थानों में जमा कराये जाने के आदेष दिये है। उक्त आदेष के तहत कलेक्टर मिश्रा ने निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्रों एवं आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्षन व उपयोग प्रतिबंधि के आदेष जारी किये है, जिससे निर्चाचन के दौरान लोक शांति एवं सुरक्षा बनाई जा सकें। वहीं कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने विधानसभा निर्वाचन 2018 निर्विध्न-स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु दंड प्रक्रिया संहित की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये है। उक्त आदेष के तहत जिले की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आम सभा, जूलूस या प्रदर्षन या प्रदर्षन लाउड स्पीकर का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह राजनैतिक, गैर राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्षन या घेराव नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, राजनैतिक दल या गैर राजनैतिक दल या अन्य जुलूस, आमसभा धरना या अन्य कार्यक्रमों में यातायात अवरूद्ध नहीं करेगा। लाउड स्पीकर पर उत्तेजक एवं भडकाउ भाषणबाजी नहीं की जाएगी। सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के उपरांत ही नियत स्थल पर समय सीमा अंतर्गत लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाएगा। आमसभा या जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम की दी गई अनुमति के अनुसार ही निर्धारित स्थल पर व समय सीमा अंतर्गत आयोजित की जाएगी एवं जुलूस का मार्ग दी गई अनुमति के अनुसार ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति भी शामिल है, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र या धारदार हथियार लेकर विचरण नहीं करेगा। आदेष प्रसारित होने पर शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराएगा। आदेष के तहत जिले में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-षस्त्र जैसे फरसा, धनुषबाण, फालिया, बल्लम, तलवार, भाला चाकू, छूरा, कुल्हाडी बरछी, त्रिषुल, लाठी इत्यादि लेकर नहीं निकलेगा एवं न ही उपयोग एवं प्रदर्षन करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर फटाका एवं अन्य विस्फोटक सामग्री, ज्वलनषील पदार्थ, मषाल आदि का उपयोग प्रदर्षन नहीं कर सकेगा। जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित थाना में मुसाफिरी की सूचना देगा। होटल, लॉज, सराय आदि के मालिक, प्रबंधक उनके यहां ठहरने यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। वहीं मकान स्वामी उनके किरायेदारों की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित थानों में प्रस्तुत करेंगे। आदेष का उल्लंघन करने वालों व्यक्ति, व्यक्तिगण पर धारा 188 भा.द.वि. के अन्तर्गत दंड की कार्रवाई सुनिष्चित होगी।

आदर्श आचार संहित का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेष शंकर मिश्रा ने विधानसभा निर्वाचन 2018 निर्भीक, निष्पक्ष, तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने संबंधित समस्त जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर सुरेष चन्द्र वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा, सहायक कलेक्टर परीक्षित झाडे, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्रसिंह सोलंकी सहित अन्य अधिकारीगण-थाना प्रभारीगण उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने निर्देष दिए कि निर्वाचन आयोग के दिषा निर्देषानुसार आदर्ष आचार संहिता का पालन कडाई से सुनिष्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर कोताही बरदाष्त नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने संपत्ति विरूपण की कार्रवाई समय सीमा में जिलेभर में सुनिष्चित किये जाने के निर्देष दिए। निर्वाचन आयोग के दिषा निर्देषानुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आदर्ष आचार संहिता में पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जिले में बनाए गए फलाइंग स्कॉर्ट, स्टेटींक दल सघन निगरानी जगह-जगह कर वाहनों की जांच करें। बैठक में उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिषा निर्देषानुसार एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से ही प्रत्येक निर्वाचन संबंधित प्रचार सामग्री जारी होने के निर्देष दिए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक पिं्रट, इलेक्ट्रानिक एवं सोषल मीडिया संबंधित प्रचार सामग्री पर पैनी नजर रखी जाएगी। बैठक में उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्ष आचार संहिता संबंधित जारी किये गए दिषा निर्देषों के बारे में जानकारी दी। बैठक में उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिषा निर्देषों से सभी को अवगत कराया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेष शंकर मिश्रा ने आदर्ष आचार संहिता के तहत अधिकारीगण को बैठक में दिये आवष्यक निर्देष।

शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेष शंकर मिश्रा ने बताया विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत आदर्ष आचार संहिता लागू होने से आदर्ष आचार संहिता समाप्ति दिनांक तक समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाष पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया किसी आकस्मिक स्थिति में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही अवकाष स्वीकृत होगा।

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