सोहेल कुरैशी
आलीराजपुर. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने आचार सहिंता के उलंघन पर वरिष्ठ अध्यापक को निलंबन की कार्यवाही की है। उलेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 की आचार संहिता लागू होकर निर्वाचन संबंधी कार्य प्रारंभ हो चुका है इसके परिपालन में समस्त अधिकारी कर्मचारी से अपेक्षा की गई थी कि आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का अक्षर से पालन करें किंतु श्री संतोष सोलंकी वरिष्ठ अध्यापक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर द्वारा राजनीतिक दल से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया श्री सोलंकी का उक्त कृत्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से कदाचन की श्रेणी में होने से दंडनीय होने पर श्री सोलंकी को उनके कृत्य के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका निलंबन अवधि में मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड चंद्रशेखर आजाद नगर नियत किया गया है.
वहीं विधानसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होकर निर्वाचन संबंधी कार्य प्रारंभ हो चुका है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के आकस्मिक निरीक्षण दौरान पाया गया कि चिमन लाल परिहार सहायक ग्रेड 3 के पास आयोग व स्थानीय स्तर से कुल 46 पत्र लंबित पाए गए जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं संबंधित कार्यालय व अधिकारी को पत्र वितरित नहीं किए गए जिससे निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ। परिहार का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत प्रतिकूल होने से कद आचरण की श्रेणी में होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 10 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतर्गत दंडनीय है। कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने चिमन लाल परिहार को निर्वाचन कार्य में अत्यधिक लापरवाही व उदासीनता बरती गई जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियमों के अंतर्गत निलंबित किया जाकर मुख्यालय अनुभाग अधिकारी राजस्व अलीराजपुर नियत किया गया।
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