thedmnews.com भोपाल. मध्यप्रदेश के 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए नए नियमों का खाका तैयार हो गया है. इससे इन कर्मचारियों के संविलियन का मामला जल्द निपटने के आसार बन गए हैं. अगले हफ्ते मुख्यमंत्री महापंचायत में इस बारे में घोषणा भी कर सकते हैं. नियमों के खाके को जल्द ही विधि विभाग के पास भेजा जा सकता है। जीएडी को 42 विभागों से संविदा और नियमित कर्मचारियों के खाली पदों की जानकारी मिल चुकी है.
महापंचायत में होगी घोषणा
सीएम ने पिछले दिनों इसके संकेत देते हुए कहा था कि संविदा नीति अन्यायपूर्ण है. चुनाव के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों के हर कैडर को कोई न कोई फायदा देने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में पिछले दो महीने से यह कवायद चल रही है. इसके लिए मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ सहित संविदा कर्मचारियों के अन्य संगठनों ने पिछले दस साल में कई छोटे बड़े आंदोलन भी किए. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा ने इन कर्मचारियों के संविलियन के मामले में शासन को प्रस्ताव भेजे थे. महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि 11 मई को प्रस्तावित महापंचायत में सीएम घोषणा करेंगे.
संविदा के ये है प्रावधान
- विभागों में जितने भी पद खाली हैं, उन पर या समकक्ष पदों पर नियमितीकरण
- संविदा के जो भी पद बचेंगे, विभागीय सेट अप में पद सृजित कर संविलियन किया जाए
- जिस पद पर संविलियन हो उसी के मुताबिक वेतन मिले
- विभाग के प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष को अधिकार हो कि उनके अधीन कार्यरत संविदा कर्मचारियों को
- आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए
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