एक जून से नहीं लागू होगी नई गाइडलाइन…जानिए क्‍यों ?



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भोपाल. भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों की प्रस्‍तावित कलेक्‍टर गाइडलाइन में तय की गई जमीन की कीमतों पर चर्चा के लिए अायोि‍जित की गई केंद्रीय मूल्‍यांकन बोर्ड की बुधवार को होने वाली बैठक को 12 जून तक बढ़ा दिया गया है. नतीजा, पुरानी  दरों पर एक जून के बाद भी रजिस्‍ट्री होती रहेगी. नई गाइडलाइन कब से लागू होगी इसकी तारीख अभी तय नहीं हो पाई है. यह तीसरी बार है जब गाइडलाइन लागू होने की तारीख को आगे बढ़ाया गया हैैै. इससे पहले पंजीयन मुख्‍यालय ने एक मई को गाइडलाइन लागू होने की तारीख तय की थी. इसके बाद इसे एक जून तक बढ़ा दिया गया था. अब फिर तारीख को आगे बढ़ाना पड़ रहा है.         

एक दैनिक अखबार के अनुसार – दरअसल, आईजी पंजीयन एवं मुद्रांक कलपना श्रीवास्‍तव ने 25 मई तक प्रदेश के सभी कलेक्‍टरों को गाइडलाइन बनाकर भेजने के निर्देश दिये थे. लेकिन मुख्‍यालय में सिर्फ 25 जिलों से ही गाइडलाइन की कॉपी को भेजा गया. 25 से ज्‍यादा जिलोंं की गाइडलाइन तैयार नहीं हो पाई है. इसके चलते बुधवार को होने वाली बैठक को आगे बढ़ा दिया गया है. इसकी मुख्‍य अजय पिछले दिनो प्रदेश भर में हुए कलेक्‍टरों के ट्रांसफर भी है. जिसके चलते जिला मूल्‍यांकन समिति की बैठक होने केे बाद प्रॉपर्टी के दाम तो तय हो गए. लेकिन गाइडलाइन पर कलेक्‍टर के साइन नहीं हुए. कई जगह पर तो बैठक ही लेट हुई हैं. इसमें इंदौर जिला भी शामिल है. इससे गाइडलाइन बनाने का काम पीछे हो गया.  साथी पंंजीयन विभाग के अफसरोंं ने इस बार नई गाइडलाइन में तीन नई कॉलोनियों को जोड़ दिया है.

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