thedmnews.com उज्जैन. चिमनगंज कृषि उपज मंडी चकाचक होगी। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम तथा मंडी प्रशासन के बीच अनुबंध हो गया है। जिसके चलते मंडी परिसर की सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। कार्य के लिए एक नियत राशि मंडी प्रशासन द्वारा नगर निगम को प्रदाय की जाएगी। अनुबंध के बाद आज शनिवार से नगर निगम के अमले ने मंडी परिसर में साफ-सफाई का काम प्रारम्भ कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को नवागत कलेक्टर मनीष सिंह ने चिमनगंज कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया तथा इस दौरान उन्होंने मंडी में उत्तम सफाई व्यवस्था के लिये मंडी सचिव को निर्देश दिए थे कि नगर निगम को यह कार्य दिया जाए, जिससे व्यवस्थित तरीके से वहां साफ-सफाई का काम हो। निर्देश का पालन कर तुरन्त नगर निगम के साथ मंडी प्रशासन ने अनुबंध किया तथा आज शनिवार से नगर निगम द्वारा वहां सफाई प्रारम्भ कर दी गई है।
कृषि उपज मंडी एवं नगर निगम के मध्य अनुबंध की शर्तें
कृषि उपज मंडी उज्जैन की सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिये शनिवार 5 मई को मंडी सचिव एवं नगर निगम आयुक्त के मध्य अनुबंध-पत्र उभय पक्ष के मध्य सम्पादित हुआ है, जिसकी शर्तें दोनों की सहमति से तय की गई है। मंडी से सम्बन्धित कॉलोनी में निर्मित/जनित ठोस अपशिष्ट के निपटान एवं प्रबंधन के बाबत निष्पादित अनुबंध किया गया है। कृषि उपज मंडी के साफ-सफाई करने के स्थलों की सूची उज्जैन नगर निगम के आयुक्त को सौंप दी गई है। उपलब्ध कराई गई सूची अनुसार नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा कंटेनर रखवाये जायेंगे, जहां पर अपशिष्ट कचरा एकत्रित किया जाकर प्रतिदिन उठाने की व्यवस्था नगर पालिक निगम द्वारा की जायेगी। कंटेनर में अपशिष्ट भरने की व्यवस्था तथा उसके लिये जो कर्मचारी की व्यवस्था होगी, वह निगम द्वारा की जायेगी। नगर निगम द्वारा 20 उपयुक्त स्थानों पर कचरा कंटेनर रखे जाकर उठाने की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये जो भी कर्मचारी लगाये जायेंगे, वे नगर पालिक निगम द्वारा अथवा निगम द्वारा नियुक्त एजेन्सी द्वारा लगाये जायेंगे। नगर निगम की जिम्मेदारी होगी कि तय स्थानों पर रखे गये कंटेनर से प्रतिदिन अपशिष्ट एकत्रित करके अपने वाहन में निर्धारित स्थान पर पहुंचायेंगे।
मंडी सफाई के लिये नगर निगम को देगी मासिक 3 लाख 10 हजार रूपए
इसी प्रकार कृषि उपज मंडी के क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्र में नगर निगम द्वारा डस्टबीनों से कचरा/कूड़ा उठाने, घरों से कचरा इकट्ठा करने एवं अन्तिम निपटान का कार्य नियमित रूप से किया जायेगा। इसके बदले में अनुबंधकर्ता कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन द्वारा नगर निगम को 3 लाख 10 हजार रूपये मासिक का भुगतान किया जायेगा। यह भुगतान कृषि उपज मंडी समिति द्वारा नगर पालिक निगम के द्वारा निर्धारित बैंक खाते में प्रतिमाह नियमित रूप से किया जायेगा। कृषि मंडी के प्रांगण में स्थित घरों से डोर टू डोर गीला कचरा एवं सूखा कचरा नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेन्सी एकत्रित करेगी। साथ ही मंडी प्रांगण में रखे गये कचरा कंटेनरों से अपशिष्ट उठाने का कार्य करेगी। कृषि उपज मंडी व उनकी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सचिव या अन्य अधिकारी-कर्मचारी को सफाई कार्य की मॉनीटरिंग करने का अधिकार रहेगा। शिकायत का निराकरण निश्चित समयावधि में करना होगा। कुल मिलाकर सफाई के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत अपशिष्ट को उठाने के बाबत नगर निगम से होगी, तो इसका निराकरण नगर निगम द्वारा किया जायेगा। मंडी प्रांगण में सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा किया जायेगा।
शिकायत होगी तो नगर निगम के सक्षम अधिकारी त्वरित निराकरण करेंगे
नगर निगम द्वारा सफाई से सम्बन्धित कर्मचारियों, कंटेनर उठाने वाले कर्मचारियों को लगाये जायेंगे। सफाई कर्मचारियों से सम्बन्धित शिकायत अगर मंडी समिति को मिलेगी तो उसका निराकरण नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा त्वरित किया जायेगा। उभयपक्ष समय-समय पर मिलकर जो भी समस्या सफाई की आती है, तो उसका निराकरण करते रहेंगे, जिससे मंडी प्रांगण व उसमें स्थित रहवासियों के अपशिष्ट उठाने की समस्या उत्पन्न न हो सके। सफाई में लगने वाले सफाईकर्मियों की शिकायतों का निराकरण नगर निगम द्वारा किया जायेगा तथा जो कर्मचारी जिस विभाग या एजेन्सी का होगा, उससे सम्बन्धित जो भी श्रम कानून मुआवजा व सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की होगी। कर्मचारी/श्रमिक को किसी भी तरह का भुगतान या अन्य अनुलाभ पृथक से प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
शिकायतों का रजिस्टर कृषि मंडी में रखा जायेगा
नगर निगम के सफाईकर्मियों एवं सफाई से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर कृषि उपज मंडी के कार्यालय में रखा जायेगा। प्राप्त शिकायतों का निराकरण अतिशीघ्र उभयपक्षों द्वारा किया जायेगा। कंटेनर को उठाने के लिये अथवा कचरा संग्रहण के लिये जो भी वाहन लगेगा, उसकी व्यवस्था नगर पालिक निगम द्वारा की जायेगी। कार्य के दौरान कर्मचारियों को लगने वाली व अन्य दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगर निगम या उनके द्वारा नियुक्त एजेन्सी की होगी।
सफाईकर्मी नशे का सेवन न करें।
सफाईकर्मियों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भुगतान अनिवार्य करना होगा
नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में सफाई कार्य का रजिस्टर संधारण करेगा, जिस पर उसके पर्यवेक्षक के प्रतिदिन हस्ताक्षर होंगे। नगर निगम को उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं के बदले भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से करना होगा, अन्यथा नगर निगम को अनुबंध अनुसार राशि निधि अनुरूप प्राप्त करने का अधिकार होगा। मंडी समिति द्वारा भुगतान ई-बैंकिंग/चेक के माध्यम से किया जायेगा। उभय पक्ष के मध्य किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद के न्यायक्षेत्र उज्जैन रहेगा।
5 दिन तक अपशिष्ट नहीं उठाने पर आर्थिक दण्ड
यह भी अनुबंध हुआ है कि नगर निगम उज्जैन द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त एजेन्सी कंटेनर से निरन्तर 5 दिन तक अपशिष्ट नहीं उठा पाती है तो मंडी समिति आर्थिक दण्ड लगाने के सम्बन्ध में नगर निगम उज्जैन को सूचित करेगी। नगर निगम प्राप्त शिकायत का परीक्षण कर आर्थिक दण्ड सम्बन्धी निराकरण किया जायेगा। आवश्यक होने पर निगम प्रशासन दण्ड का निर्णय करेगा, जो अन्तिम होगा। आर्थिक दण्ड प्रतिमाह जमा होने वाली राशि में से कटौत्रा किया जा सकेगा।
प्रांगण में पशु-पक्षी मृत पाया जाता है तो पृथक से व्यवस्था होगी
मंडी परिसर में यदि कोई मृत पशु-पक्षी पाया जाता है तो नगर निगम द्वारा इस उद्देश्य हेतु पृथक लगाई गई गाड़ी से मृत पशु-पक्षी को उठाकर निर्धारित स्थान पर उसका निष्पादन किया जायेगा। किसी प्रकार के विवाद का निराकरण दोनों पक्ष मिलकर हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो सके। 12 माह के पश्चात निर्धारित राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। कचरे की मात्रा बढ़ने या निगम की दर रिवाइज्ड होने पर नियमानुसार तत्सम्बन्धी प्रचलित दर उभयपक्ष को मान्य होगी।
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