खराब माल बेचने पर वैभव नगर कनाड़िया रोड स्थित डेरी व नमकीन पर दंड



thedmnews.com इंदौर. जिले में उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में पिछले वर्ष आकस्मिक निरीक्षण में लिये गये विभिन्न खाद्य पदार्थो के परीक्षण में अमानक एवं मिथ्याछाप पाये जाने पर तीन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध एक लाख 90 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया गया है। यह कार्यवाही न्याय निर्णयन अधिकारी तथा अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े ने की है।

श्री वानखेड़े ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, उनमें स्कीम नंबर 54 बीसीएम हाईट स्थित संकल्प होटल के विरूद्ध 70 हजार रूपये, वैभव नगर कनाड़िया रोड स्थित श्रीनाथ डेरी व नमकीन के विरूद्ध 50 हजार रूपये तथा बैराठी कॉलोनी स्थित त्रिमूर्ति ट्रेडर्स के विरूद्ध 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया गया है। संकल्प होटल के दही का सेम्पल तथा श्रीनाथ डेरी के मिल्क केक और घी का सेम्पल अमानक तथा त्रिमूर्ति ट्रेडर्स के मुन्नका मिथ्याछाप पाया गया था। श्री वानखेड़ने ने बताया कि जिले में पिछले 6 माह के दौरान जिले में अनेक प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की गई है, इनसे कुल 220 नमूने लिये गये थे। इनमें से 200 नमूनों की रिपोर्ट आ गई है। इनमें से 56 नमूने अमानक तथा मिथ्याछाप पाये गये है। जिन प्रतिष्ठानों के नमूने अमानक तथा मिथ्याछाप पाये गये है, उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। 20 नमूनों की जांच रिपोर्ट आना शेष है।

www.thedmnews.com

लाइक करें/ दोस्‍तों के साथ शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *